GST क्या है? पूरी जानकारी (2023) हिंदी में

GST क्या है?

GST का पूरा नाम "वस्तु एवं सेवा कर" है। जीएसटी, भारत में वस्तुओं और सेवाओं के वित्तीय लगातार के बजाय एक केंद्रीय वित्तीय है।

 GST, व्यवसायिक और व्यावसायिक रूप एक कर के अंतर में उत्पाद डीलर, वितरण, सेवा की पेशकश और वितरण के दौरान जाने वालों को समेकन करने का उद्देश्य है। जीएसटी, सभी तरह की वस्तुओं और सेवाओं के लिए लागू है, जैसे खाद्य पदार्थ, उपकरण, सेवाएं, होटल, मोबाइल फोन, वैज्ञानिक उपकरण, फिटनेस नौकरी, व्यवसायी नौकरी आदि।

GST के, तीन प्रकार होते हैं: CGST (केंद्रीय GST), SGST (राज्य GST) और IGST (एकीकृत GST)। CGST और SGST क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाता है, जबकि IGST केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाता है।

जीएसटी शासन को भारत में अप्रत्यक्ष कर संरचना को सरल बनाने और प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया गया है। इसका उद्देश्य व्यवसायों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देकर करों के कैस्केडिंग प्रभाव को कम करना है, जहां कर पर कर लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि इनपुट (कच्चे माल, पूंजीगत सामान आदि) पर भुगतान किए गए जीएसटी को आउटपुट आपूर्ति पर जीएसटी देयता के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।

जीएसटी ने वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है और भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाया है। जीएसटी के कार्यान्वयन से करों के व्यापक प्रभाव को दूर करने, व्यापार करने में आसानी में सुधार करने और कर प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद मिली है।

GST भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे जुलाई 2017 में पेश किया गया था और यह वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे विभिन्न अप्रत्यक्ष करों की जगह लेता है।

मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक, सप्लाई चेन के हर चरण पर जीएसटी लगाया जाता है। यह एक गंतव्य-आधारित कर है, जिसका अर्थ है कि कर राजस्व उस राज्य द्वारा एकत्र किया जाता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग किया जाता है।

भारत में GST के तहत चार मुख्य कर दरें हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ वस्तुओं और सेवाओं, जैसे भोजन जैसी आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है।

GST ने भारत में कर प्रणाली को सरल बनाया है और कई करों के व्यापक प्रभाव को कम करके इसे और अधिक पारदर्शी बना दिया है। इसने करदाता आधार भी बढ़ाया है और देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद की है।

GST कब लगता है?

GST (Goods and Services Tax) भारत में 1 जुलाई 2017 से लगता है। यह विभिन्न अन्दाज करों जैसे वैलूएंटेट कर (VAT), उत्पाद कर, और सेवा कर को बदलते हुए विविध अन्दाज करों को बदलता है।

GST, उत्पाद या सेवाओं की आपूर्ति की श्रृंखला में प्रत्येक चरण पर लगता है, निर्माता से उपभोक्ता तक। यह एक गंतव्य-आधारित कर है, यह मानते हैं कि कर के प्राप्ति के लाभ वह राज्य होते हैं जहां उत्पाद या सेवाएं खपत होती हैं।

GST में भारत में 4 मुख्य कर दर हैं: 5%, 12%, 18%, और 28%। कुछ उत्पादों और सेवाओं जैसे खाद्य पदार्थों की तरह GST से मुक्त हैं।

GST ने भारत में व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए कई लाभ लाए हैं। कुछ प्रमुख लाभ हैं:

  • कर संरचना का सरलीकरण: जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों को एक कर से बदल दिया है, जिससे कर संरचना सरल और समझने में आसान हो गई है।
  • कर आधार में वृद्धि: GST ने कई छोटे व्यवसायों को शामिल करके भारत में करदाताओं की संख्या में वृद्धि की है जो पहले कर दायरे से बाहर थे।
  • बेहतर अनुपालन: जीएसटी ने व्यवसायों के लिए कर कानूनों का पालन करना आसान बना दिया है, क्योंकि उन्हें कई करों के बजाय केवल एक कर से निपटना है।
  • पारदर्शिता: GST ने एक स्पष्ट और एकीकृत कर संरचना प्रदान करके कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई है। इससे व्यवसायों के लिए अपने कर दायित्वों को समझना और उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के कर घटक को समझना आसान हो जाता है।
  • आर्थिक विकास को बढ़ावा: जीएसटी से एक साझा बाजार बनाकर और राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही की बाधाओं को दूर करके भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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